गाजियाबाद में विवादों में रहने वाली अजपा सोसाइटी में बनी समिति को किया गया रद्द

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  गाजियाबाद:अजपा परिषद सहकारी आवास समिति के द्वारा यह फैसला लिया गया है कि सोसाइटी में चल रही समिति को निरस्त किया जाता है।

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अजपा परिषद सहकारी आवास समिति लिमिटेड का कहना है की गाजियाबाद में अज़पा सोसाइटी कोई वैध निर्वाचित समिति नहीं है। आवास विकास का कहना है कि सोसाइटी में आपत्तियों का निस्तारण उचित रूप से नहीं किया गया है। 324 सदस्यों वाली सूची को मतदाता ग्राहय है ना मानने का कोई विधि समस्त कारण भी नहीं दिया गया…… साथ ही प्रश्नगत अभी निर्णय उचित कारण व आधार के समर्थित न होने के कारण भी विधि समस्त नहीं माना जा सकता है …साथ ही निर्वाचन प्रक्रिया वैध रूप से नियुक्त सचिव द्वारा संपादित नहीं की गई थी।

 

 

 

मुख्य निर्वाचन आयुक्त के आदेश दिनांक 6 /1/2015 व 12/1/2018 और सहकारी न्यायाधिकरण के आदेश 10 .11 .2017 तथा माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 29..3 ..2018 एवं 17-12-2019 को नजरअंदाज करते हुए आवास अधिकारी द्वारा पारित आदेश दिनांक 15 .4.2014 व 8 .11 2014 तथा प्रभावी निकाल आदेश दिनांक 20 /2/2018 का दुर्भावना पूर्वक अनुपालन करते हुए सारी कार्रवाई की गई है जो की विधि समस्त नहीं है.

अजपा परिषद सहकारी आवास लिमिटेड का कहना है कि अब समिति से किसी भी प्रकार का लेनदेन करने से पहले भलीभांति जांच करें क्योंकि समिति के पास अब अजपा परिषद के संदर्भ में कोई भी निर्णय लेने के लिए कोई भी अधिकार विद्यमान नहीं है एवं समिति द्वारा लिया गया कोई भी निर्णय विधि विरुद्ध होगा

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