ज्ञानवापी ASI सर्वे मामले में मुस्लिम पक्ष को हाईकोर्ट से झटका, हिंदू पक्ष और संतों ने हाईकोर्ट के आदेश का किया स्वागत…

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वाराणसी: ज्ञानवापी और मां श्रृंगार गौरी मामले में ज्ञानवापी परिसर में ASI सर्वे करवाए जाने के मामले में हाईकोर्ट ने अपना फैसला सुना दिया है। हाई कोर्ट ने जिला अदालत के द्वारा ज्ञानवापी में वजूखाने को छोड़ पूरे परिसर का ASI सर्वे किए जाने के आदेश को बरकरार रखा है।

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हाईकोर्ट के द्वारा गुरुवार को आए फैसले के बाद जहां मुस्लिम पक्ष एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट जाने की तैयारी में है, तो वही दूसरी ओर हाईकोर्ट के फैसले से हिंदू पक्ष और संतो में खुशी का माहौल है।

हिंदू पक्ष और संत समिति ने हाई कोर्ट के फैसले का किया स्वागत…
ज्ञानवापी परिसर में ASI सर्वे को लेकर हाई कोर्ट के द्वारा आए फैसले से हिंदू पक्ष काफी उत्साहित है। हिंदू पक्ष से जुड़े लोगो का कहना है, कि ASI सर्वे होने से देश के सामने ज्ञानवापी का सच सामने आएगा, लेकिन मुस्लिम पक्ष इसे रोकना चाहता है। यही वजह है कि जिला न्यायालय के आदेश के खिलाफ मुस्लिम पक्ष कभी सुप्रीम कोर्ट तो कभी हाई कोर्ट जा रहा है।

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