दिल्ली सेवा बिल, हंगामा होने के आसार, जानें विधेयक की महत्वपूर्ण बातें ?

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दिल्ली:सोमवार को केंद्र सरकार की ओर से दिल्ली सेवा बिल लोकसभा में पेश किया जाएगा. गृहमंत्री अमित शाह आज लोकसभा में 2 बजे बिल पेश करेंगे। मणिपुर के मुद्दे के बीच लोकसभा में इस बिल को पेश किये जाने पर हंगामे के आसार हैं. लोकसभा में पेश किये जाने से पहले इस बिल को सभी सांसदों को सर्कुलेट कर दिया गया. यही वह बिल है जो पारित होने के बाद दिल्ली में अधिकारियों की ट्रांसफर-पोस्टिंग संबधी अधिकार केंद्र सरकार को देगा.

दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविन्द केजरीवाल इसी बिल को पारित ना होने दिए जाने के लिए देश के तमाम सियासी दलों से समर्थन जुटा रहे थे. दिल्ली सरकार में वरिष्ठ अधिकारियों के तबादलों और पोस्टिंग के लिए एक प्राधिकरण के गठन को अनिवार्य करने वाले अध्यादेश को बदलने के लिए मसौदा विधेयक तैयार है. जिसे लोकसभा में पेश किये जाने से पहले सभी सांसदों को वितरित कर दिया गया.

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार (संशोधन) अधिनियम, 2023 में दिल्ली सरकार में वरिष्ठ अधिकारियों की नियुक्तियों और पोस्टिंग के लिए 19 मई को घोषित अध्यादेश के समान प्रावधान होंगे. विधेयक के अनुसार, दिल्ली सरकार में वरिष्ठ अधिकारियों के सभी स्थानांतरण और पोस्टिंग दिल्ली के मुख्यमंत्री की अध्यक्षता वाली तीन सदस्यीय समिति द्वारा की जाएगी.

सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिल्ली में पुलिस, सार्वजनिक व्यवस्था और भूमि को छोड़कर सेवाओं का नियंत्रण मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व वाली निर्वाचित सरकार को सौंपने के एक सप्ताह बाद केंद्र सरकार द्वारा दिल्ली अध्यादेश जारी किया गया था.

“संविधान के अनुच्छेद 239AA के प्रावधानों के पीछे के इरादे और उद्देश्य को प्रभावी बनाने की दृष्टि से, एक स्थायी प्राधिकरण, जिसकी अध्यक्षता दिल्ली के मुख्यमंत्री के साथ-साथ मुख्य सचिव, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार और प्रमुख सचिव करेंगे.” विधेयक के उद्देश्यों और कारणों के विवरण के अनुसार, गृह, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार का गठन स्थानांतरण, पोस्टिंग, सतर्कता और अन्य मामलों से संबंधित मामलों के संबंध में उपराज्यपाल को सिफारिशें करने के लिए किया जा रहा है.

राष्ट्रीय राजधानी सिविल सेवा प्राधिकरण के पास दिल्ली सरकार में सेवारत सभी समूह ‘ए’ अधिकारियों (आईएएस) और DANICS (दादरा और नगर हवेली सिविल सर्विसेज) के अधिकारियों के स्थानांतरण और पोस्टिंग की सिफारिश करने की जिम्मेदारी होगी.

इसमें कहा गया है कि इससे केंद्र सरकार के साथ-साथ राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र की सरकार में विश्वास रखने वाले लोगों की इच्छा की अभिव्यक्ति के लिए राजधानी के प्रशासन में दिल्ली के केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली के हित के साथ राष्ट्र के हित को संतुलित किया जा सकेगा. इसमें कहा गया है कि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के प्रशासन और शासन में उच्चतम संभव मानकों को बनाए रखने की आवश्यकता है.

विधेयक लाने के कदम को उचित ठहराते हुए, उद्देश्यों और कारणों के बयान में कहा गया है कि कई महत्वपूर्ण राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय संस्थान और प्राधिकरण जैसे राष्ट्रपति, संसद, सर्वोच्च न्यायालय, विभिन्न संवैधानिक पदाधिकारी, विदेशी राजनयिक मिशन, अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियां, आदि दिल्ली में स्थित हैं. साथ ही अन्य देशों के उच्च गणमान्य लोग दिल्ली का आधिकारिक दौरा करते हैं.

विधेयक के अनुसार, राष्ट्रीय राजधानी सिविल सेवा प्राधिकरण के नाम से जाना जाने वाला एक प्राधिकरण होगा जिसमें दिल्ली के मुख्यमंत्री शामिल होंगे. जो प्राधिकरण के पदेन अध्यक्ष होंगे, दिल्ली के मुख्य सचिव, जो सदस्य के रूप में कार्य करेंगे. इस प्राधिकरण में दिल्ली के प्रमुख गृह सचिव, जो सदस्य-सचिव होंगे, शामिल होंगे.

प्राधिकरण द्वारा निर्णय लेने के लिए आवश्यक सभी मामलों का निर्णय उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के बहुमत से किया जाएगा. प्राधिकरण की बैठक के लिए कोरम दो सदस्यों से होगा. प्राधिकरण की सभी सिफारिशें सदस्य-सचिव द्वारा प्रमाणित की जाएंगी.

प्राधिकारी किसी भी दंड को लगाने में अपनाई जाने वाली प्रक्रिया, दंड लगाने से पहले विभागीय जांच लंबित रहने तक निलंबन और वह प्राधिकारी जिसके द्वारा ऐसे निलंबन या दंड का आदेश दिया जा सकता है, तय करेगा; और वह अधिकारी या प्राधिकारी जिसके पास अपील या पुनरीक्षण होगा और अन्य मामले जो सेवाओं और पदों पर नियुक्त व्यक्तियों की नियुक्ति और सेवा की शर्तों को विनियमित करने के उद्देश्य से प्रासंगिक या आवश्यक हैं.

उपराज्यपाल, ऐसी सिफारिश की प्राप्ति के बाद की गई सिफारिश को प्रभावी करने के लिए उचित आदेश पारित करेंगे. बशर्ते कि एलजी, ऐसी सिफारिश पर उचित आदेश पारित करने से पहले, दिल्ली सरकार में सेवारत अखिल भारतीय सेवाओं और DANICS के अधिकारियों सहित समूह ‘ए’ अधिकारियों के संबंध में कोई भी प्रासंगिक सामग्री मांग सकते हैं.

यदि उपराज्यपाल किसी सिफारिश से असहमत हैं तो वह सिफारिश को पुनर्विचार के लिए प्राधिकरण को वापस कर सकते हैं. विधेयक में कहा गया है, ”बशर्ते यह भी कि मतभेद की स्थिति में उपराज्यपाल का निर्णय अंतिम होगा.” यह बिल सोमवार को लोकसभा में पेश किये जाने की उम्मीद है. वहीं मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी ने अध्यादेश का विरोध करते हुए कहा है कि केंद्र ने दिल्ली के लोगों को “धोखा” दिया है.

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