उत्तराखंड राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, नैनीताल के निर्देशानुसार जनपद देहरादून में आगामी 12 सितंबर 2026 (शनिवार) को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, देहरादून की सचिव श्रीमती सीमा डुंगराकोटी ने समस्त नागरिकों और वादकारियों से अपील की है कि वे अपने विचाराधीन मामलों का सौहार्दपूर्ण और शीघ्र निस्तारण कराकर इसका अधिकतम लाभ उठाएं।
किन मामलों का होगा निस्तारण:
• फौजदारी के समझौता योग्य वाद
• धारा 138 एन.आई. एक्ट (चेक बाउंस) के मामले
• मोटर दुर्घटना प्रतिकर वाद और बैंक ऋण संबंधी प्रकरण
• वैवाहिक विवाद, श्रम एवं दीवानी वाद
• विद्युत एवं जल से संबंधित अन्य समझौते योग्य वाद
लोक अदालत के लाभ:
इस माध्यम से मामलों का निस्तारण त्वरित और सरल वातावरण में होता है, जिससे समय और धन की बचत होती है तथा न्यायालय शुल्क की वापसी का लाभ भी मिलता है। लोक अदालत का निर्णय दोनों पक्षों के लिए अंतिम और बाध्यकारी होता है।
जो पक्षकार अपने मामले का निस्तारण कराना चाहते हैं, वे 11 सितंबर 2026 तक संबंधित न्यायालय में स्वयं या अपने अधिवक्ता के माध्यम से प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर सकते हैं। प्राधिकरण ने सभी से इस पहल का लाभ उठाने की अपील की है।
