बिना अनुमति संचालित मस्जिद-मदरसा भवन पर एमडीडीए का शिकंजा

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मसूरी-देहरादून विकास प्राधिकरण (MDDA) ने डोईवाला तहसील के ग्राम कण्डोगल कुडियाल (थानों) में बिना वैधानिक अनुमति के संचालित एक मस्जिद एवं मदरसा भवन को सील कर दिया है। यह कार्रवाई उत्तराखण्ड नगर एवं ग्राम नियोजन तथा विकास अधिनियम, 1973 के तहत की गई।

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​मुख्य बिंदु:

• ​सुनवाई और मोहलत के बाद कार्रवाई: एमडीडीए के अनुसार, भवन के प्रथम व द्वितीय तल पर बिना स्वीकृति के मस्जिद और मदरसा चलाया जा रहा था। पूर्व में 17 दिसंबर 2025 को प्रथम तल सील हुआ था, लेकिन इंतजामिया कमेटी की मांग पर मानवीय दृष्टिकोण अपनाते हुए वक्फ बोर्ड की एनओसी और मदरसा बोर्ड का पंजीकरण जमा करने का समय दिया गया था।

• ​अभिलेख न मिलने पर सीलिंग: लगातार नोटिस और सुनवाई (7 जनवरी व 11 फरवरी 2026) के बावजूद तय समय में दस्तावेज नहीं सौंपे गए। 1 जून 2026 को भारी पुलिस बल, नायब तहसीलदार और एमडीडीए के अधिकारियों की मौजूदगी में अवैध निर्माण को पूरी तरह सील कर दिया गया।

• ​अधिकारियों का रुख: एमडीडीए उपाध्यक्ष बंशीधर तिवारी और सचिव मोहन सिंह बर्निया ने स्पष्ट किया कि प्राधिकरण का उद्देश्य किसी समुदाय को लक्षित करना नहीं, बल्कि कानून व्यवस्था का पालन कराना है। नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ निष्पक्ष कार्रवाई जारी रहेगी।

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