हल्द्वानी:बनभूलपुरा में रेलवे भूमि पर अतिक्रमण मामले में आया नया मोड़, कोर्ट ने रेलवे की कार्रवाई को बताया सही

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हल्द्वानी : हल्द्वानी के अतिरिक्त जिला न्यायाधीश नीलम रात्रा और कंवर अमनिंदर सिंह की अदालत ने साल 2021 में उत्तर पूर्व रेलवे (एनईआर) की ओर से जारी बेदखली नोटिस के खिलाफ दर्ज 33 अपीलों को गुरुवार को खारिज कर दिया। कोर्ट ने रेलवे भूमि पर अतिक्रमण करने वाले को जगह खाली करने का आदेश भी दिया।

 

 

कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया कि भूमि रेलवे की ही है, जिसपर अवैध रूप से कब्जा किया गया।

बता दें कि उच्च न्यायालय ने 20 दिसंबर 2022 को 31.87 हेक्टेयर रेलवे भूमि से अतिक्रमण हटाने का आदेश दिया था।

 

 

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