उत्तराखंड हाईकोर्ट ने मध्य प्रदेश की हिंदू युवती को दरगार में नमाज पढ़ने की अनुमति दे दी है। हाईकोर्ट ने कहा कि युवती को नमाज पढ़ने जाने से पहले संबंधित थाने के एसएचओ को एक प्रार्थनापत्र देकर इसकी जानकारी देनी होगी। जिससे उन्हें को सुरक्षा मुहैया कराई जा सके।
ये है पूरा मामला
बता दें कि मध्य प्रदेश की मूल निवासी 22 वर्षीय युवती व 35 वर्षीय मुस्लिम युवक फरमान एक साथ रहते हैं और दोनों हरिद्वार की फार्मा कंपनी में साथ जॉब करते हैं। युवती ने फरमान के साथ हाल ही में नैनीताल हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। युवती का कहना था कि उसका नमाज पढ़ने का मन करता है। जब वह पिरान कलियर में नमाज अदा करने के लिए जाती है तो हिंदू संगठन विरोध करते हैं जबकि यह उसकी धार्मिक स्वतंत्रता का मामला है।