मथुरा: भगवान श्री कृष्ण जन्मभूमि और शाही ईदगाह मस्जिद के जमीनी विवाद को लेकर आज मथुरा की सीनियर डिवीजन सिविल जज कोर्ट में सुनवाई हुई| जिसमें श्री कृष्ण जन्मभूमि का कमिश्नरी सर्वे कराएं जाने कि मांग करने बाली वादकारी आशुतोश के द्वारा जहां कोर्ट में बहस करते हुए अपनी दलीलें पेश कि और कहा कि 1945 से पहले पर उसके वाद आजतक शाही ईदगाह मस्जिद के नाम कोई सबूत नहीं है कि वहां मस्जिद थी| जबकि हमारे द्वारा कोर्ट में कई सबूत पेश किए जा चुके है और यहां इनके खिलाफ बिजली चोरी क मुकदमा भी दर्ज हुआ है | जबकि आज भी भगवान केशवदेव के नाम से ही यानी श्री कृष्ण जन्मभूमि की तरफ से ही निगम क टैक्स सहित अन्य कर दिए जाते है ।
वहीं शाही ईदगाह की तरफ से मौजूद अधिवक्ता नीरज शर्मा और तनवीर अहमद के द्वारा अपना पक्ष रखते हुए कोर्ट में बताया गया की पहले सीपीसी 7/11 वरशिप पर कोर्ट में सुनवाई होनी चाहिए जिस तरह से कानून में बताया गया है कि जहां पर 7/11 लागू होता है वहां पर कोई वाद सुनने लायक है या नहीं ये तय होना चाहिए जिसे सुनकर कोर्ट द्वारा अब इस आदेश को जारी करने के लिए दस मार्च की तारीख तय की गई है जिसमें कोर्ट ये आदेश जारी करेगा की पहले कोर्ट क सर्वे होगा या फिर 7/11 पर सुनवाई होगी ।
इसी के साथ आज हिन्दू सभा के द्वारा दायर याचिका मीना मस्जिद को हटाए जाने की मांग पर भी कोर्ट में सुनवाई हुई जहां दोनो ही मामलों के लिए कोर्ट ने अब दस मार्च की तारीख सुनिश्चित किया है । और adg सिक्स मे अधिवक्ता महेंद्र प्रताप के वाद को लेकर कोर्ट द्वारा अगली सुनवाई के लिए 28 फरबरी की तारीख रखी है ।