निकाय चुनाव का रास्ता साफ,अध्यादेश को मिली राजभवन की मंजूरी

0 26,982

उत्तराखंड से बड़ी खबर आई है कि ओबीसी आरक्षण विधेयक को राजभवन की मंजूरी मिल गई है, जिससे प्रदेश में निकाय चुनाव कराने का रास्ता साफ हो गया है। अब राज्य में 20 दिसंबर तक निकाय चुनावों को लेकर अधिसूचना जारी होने की संभावना है।


Advertisement ( विज्ञापन )

निकाय चुनाव प्रक्रिया

  1. आरक्षण प्रक्रिया पहले होगी पूरी:
    • अधिसूचना जारी होने से पहले, निकायों का आरक्षण सूची तैयार की जाएगी।
    • आरक्षण प्रक्रिया में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी), और महिला आरक्षण का निर्धारण किया जाएगा।
  2. चुनाव अधिसूचना:
    • आरक्षण प्रक्रिया पूरी होने के बाद ही निकाय चुनावों की अधिसूचना जारी की जाएगी।
    • इस अधिसूचना के साथ ही चुनाव कार्यक्रम घोषित होगा।

ओबीसी आरक्षण विधेयक की स्वीकृति

राजभवन द्वारा ओबीसी आरक्षण विधेयक को मंजूरी मिलने के बाद, राज्य में निकाय चुनावों के आयोजन में प्रमुख बाधा समाप्त हो गई है।

  • ओबीसी आरक्षण:
    यह विधेयक स्थानीय निकायों में अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) को आरक्षण प्रदान करता है, जिससे राज्य में सामाजिक समरसता और राजनीतिक भागीदारी को बढ़ावा मिलेगा।

निकाय चुनाव की अहमियत

Advertisement ( विज्ञापन )

निकाय चुनाव राज्य के शहरी और ग्रामीण विकास के लिए बेहद महत्वपूर्ण हैं।

  • स्थानीय शासन:
    नगर पालिका और नगर निगम जैसे निकायों के चुनाव के माध्यम से स्थानीय विकास और प्रशासन में जनता की भागीदारी सुनिश्चित होती है।
  • राजनीतिक प्रभाव:
    यह चुनाव राज्य के सभी प्रमुख राजनीतिक दलों के लिए भी महत्वपूर्ण हैं, क्योंकि ये स्थानीय स्तर पर उनकी पकड़ और लोकप्रियता का परीक्षण करते हैं।

अगले कदम

  • 20 दिसंबर तक अधिसूचना:
    उत्तराखंड सरकार ने संकेत दिया है कि अधिसूचना 20 दिसंबर तक जारी की जा सकती है।
  • चुनाव कार्यक्रम:
    अधिसूचना के बाद, राज्य निर्वाचन आयोग चुनाव की तारीखों की घोषणा करेगा।

ओबीसी आरक्षण विधेयक की मंजूरी के साथ, उत्तराखंड में निकाय चुनावों का रास्ता साफ हो गया है। यह कदम सामाजिक समावेशिता को बढ़ावा देगा और राज्य के विकास के लिए लोकतांत्रिक प्रक्रिया को सशक्त करेगा।
आगामी चुनावों में राज्य के सभी प्रमुख राजनीतिक दल सक्रिय होंगे, और जनता को अपने प्रतिनिधियों को चुनने का अवसर मिलेगा।

Leave A Reply

Your email address will not be published.

Home
ट्रेंडिंग न्यूज़
State News
Search
error: Content is protected !!