प्रयागराज; इलाहाबाद हाई कोर्ट ने 3 अगस्त तक ज्ञानवापी सर्वे पर स्टे आर्डर जारी रखा है. ज्ञानवापी सर्वेक्षण मामले पर चीफ जस्टिस की की कोर्ट में दो दिनों तक सुनवाई पूरी हो चुकी है. कोर्ट ने हिंदू व मुस्लिम दोनों पक्षों की दलीलें सुन ली हैं. कोर्ट अपना अंतिम निर्णय 3 अगस्त को सुनाएगा. तब तक किसी भी प्रकार का सर्वेक्षण नहीं होगा.
हिंदू पक्ष का दावा है कि औरंगजेब ने मंदिर तोड़ा, मस्जिद निर्माण नहीं किया. मंदिर की दीवारों को ही मस्जिद का स्वरूप दिया गया. इसलिए ज्ञानवापी की दिवारों पर मंदिर के प्रतीक हैं. वहीं, सुन्नी वक्फ बोर्ड के वकील पुनीत गुप्ता ने कहा सबूत जुटाए जाने के बाद ऐसे सर्वे के आदेश हो.
वहीं, हाईकोर्ट ने AG की भूमिका पर सवाल किया. AG ने कहा, हम निष्पक्ष हैं, कानून व्यवस्था बनाए रखेंगे. मामले पर हिंदू पक्ष के वकील विष्णु शंकर जैन का कहना है कि ज्ञानवापी का सर्वे करना बहुत जरूरी है. तस्वीर से साफ है कि वहां पर मंदिर है. वहीं, मुस्लिम ने दलील दी कि बाहरी लोग मुकदमा लड़ रहे हैं. मुस्लिम पक्ष के वकील फरमान नकवी ने कहा कि पूरी कवायद खुदाई के लिए हो रही.