रामपुर : समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता मोहम्मद आजम खान के बेटे अब्दुल्ला आजम खान के दो अलग-अलग जन्म प्रमाण पत्रों का मामला रामपुर की एमपी एमएलए कोर्ट में विचाराधीन है इस मामले में अंतिम बहस के लिए तारीख नियत थी जिसमें एक बार फिर बचाव पक्ष यानी आजम खान पक्ष के वकीलों ने अदालत में तारीख दिए जाने के लिए प्रार्थना पत्र दिया है।
याद रहे कि अंतिम बहस के लिए पिछली तारीख पर आजम खान पक्ष के वकील ने बहस की तैयारी के लिए 6 दिन का समय मांगा था जो आज पूरा हुआ लेकिन अभी और अधिक समय की मांग की है जिस पर अभियोजन पक्ष ने आपत्ति लगाई है और 1 दिन बाद की 28 जुलाई 2023 की तारीख तय हुई है उस दिन देखना होगा कि अदालत इस प्रार्थना पत्र पर क्या निर्णय देती है।
अब्दुल्लाह आजम खान के डबल जन्म प्रमाण पत्र से संबंधित मामले में आज तारीख नियत थी, इस अभियोजन अधिकारी अमरनाथ तिवारी ने बताया,, आज पत्रावली अब्दुल्लाह आजम खान के डबल जन्म प्रमाण पत्र की बहस में आज नियति थी पिछली तिथि 20 तारीख को नियत थी जिसमे बचाव पक्ष के अधिवक्ता द्वारा माननीय न्यायालय से यह कहा गया कि मुझे बहस की तैयारी करने के लिए 6 दिन का समय दिया जाए जिसमें माननीय न्यायालय ने आज की तिथि नियत करते हुए बहस के लिए नियत की थी, बचाव पक्ष के द्वारा आज पुनः प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया
कि पपत्र प्राप्त नहीं हुई है और 482 का हाईकोर्ट में पेंडिंग है इसलिए मुझे समय दिया जाए, इस पर अभियोजन के द्वारा लिखित आपत्ति की गई, प्रार्थना पत्र के निस्तारण हेतु 28 तारीख यानी 1 दिन का समय दिया गया है अगली तिथि 28 तारीख को नियत की गई है और यह पत्रावली अंतिम बहस में नियत है और यह 10 तारीख से ही अंतिम बहस में चल रही है अब 28 तारीख को सुनवाई होगी।
रिपोर्ट- फहीम खान