दिल्ली; दिल्ली सरकार और एलजी के बीच खींचतान के मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है. कई दिनों तक चली सुनवाई के बाद सुप्रीम कोर्ट ने अपना आदेश 18 जनवरी को सुरक्षित रख लिया था. दिल्ली में प्रशासनिक सेवाओं पर केंद्र और दिल्ली सरकार की विधायी व कार्यकारी शक्तियों के दायरे को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया है.
सुप्रीम कोर्ट की 5 जजों वाली पीठ ने कहा कि राज्यों के पास शक्ति है, लेकिन राज्य की कार्यकारी शक्ति संघ के मौजूदा कानून के अधीन है. यह सुनिश्चित करना होगा कि राज्यों का शासन संघ द्वारा अपने हाथ में न लिया जाए. सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि अगर प्रशासनिक सेवाओं को विधायी और कार्यकारी डोमैन से बाहर रखा जाता है, तो मंत्रियों को उन सिविल सेवकों को कंट्रोल करने से बाहर रखा जाएगा. जिन्हें कार्यकारी निर्णयों को लागू करना है.
अब सुप्रीम कोर्ट के इस निर्णय का दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने स्वागत किया है. सीएम केजरीवाल ने ट्वीट कर कहा कि ‘दिल्ली के लोगों के साथ न्याय करने के लिए माननीय सुप्रीम कोर्ट का तहे दिल से शुक्रिया. इस निर्णय से दिल्ली के विकास की गति कई गुना बढ़ेगी जनतंत्र की जीत हुई’.