पतंजलि के पूर्व कर्मचारी के खिलाफ मुकदमा दर्ज

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रिपोर्ट: आकाश

 

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पथरी थाना क्षेत्र स्थित पतंजलि ऑर्गेनिक रिसर्च इंस्टीट्यूट के एक पूर्व कर्मचारी पर लाखों रुपये की धोखाधड़ी करने का आरोप है। संस्थान ने इस संबंध में पथरी थाना में मुकदमा दर्ज कराया है। आरोप है कि केवल संस्थान की प्रतिष्ठा को नुकसान नहीं पहुंचाया, बल्कि कंपनी के नाम पर वितरकों से नकद वसूली कर राशि निजी उपयोग में ली। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है।

 

 

पतंजलि ऑर्गेनिक रिसर्च इंस्टीट्यूट के प्रतिनिधि गिरीश जोशी ने पुलिस को दी गई तहरीर में बताया कि संस्थान जैविक खाद, उर्वरक, कीटनाशक और बीज आदि के निर्माण और वितरण का कार्य करता है। वर्ष 2018 में मध्य प्रदेश के गुना व शिवपुरी क्षेत्र में कंपनी की ओर से विपणन एवं वितरण की जिम्मेदारी राधेश्याम श्रीवास्तव को सौंपी गई थी। राधेश्याम श्रीवास्तव निवासी ऐंचवाड़ा शिवपुरी मध्य प्रदेश कंपनी के उत्पादों के ऑर्डर एकत्र कर वितरकों को आपूर्ति कराते थे।

 

 

आरोप लगाया कि उसने कंपनी के नाम पर बिना अनुमति और जानकारी के वितरकों से नकद रकम एकत्र की, लेकिन उसे कंपनी खाते में जमा नहीं किया। उसने राव अर्जुन सीड्स एंड एग्रो इंडस्ट्रीज से 2.26 लाख 656, पालीवाल कृषि सेवा से 21,521, राजेंद्र ट्रेडर्स से 35,280 और गोयल कृषि सेवा सदन से 71,100 की वसूली कर राशि हड़प ली। आरोप है कि एक दिसंबर 2020 से 30 जून 2024 के बीच यह गड़बड़ियां की गईं। आरोप लगाया कि इस हरकत से न सिर्फ कंपनी को करीब साढ़े तीन लाख रुपये का नुकसान हुआ है, बल्कि संस्थान की साख को भी आघात पहुंचा है। थाना प्रभारी मनोज नौटियाल ने बताया कि मुकदमा दर्ज कर लिया गया है

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