रामपुर: रामपुर की एमपी एमएलए कोर्ट में आजम खान द्वारा भड़काऊ भाषण देने का मामला चल रहा था इस मामले में 2019 सामान्य निर्वाचन के दौरान आजम खान द्वारा भड़काऊ भाषण दिया गया था इस मामले में आज एमपी एमएलए कोर्ट ने आजम खान को दोषी ठहराते हुए 2 साल की सजा और ढाई हजार का जुर्माना लगाया है यह मुकदमा थाना शहजाद नगर पर 171 G, 505 1b और लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा 125 के तहत दर्ज किया गया था जिसे वीडियो निगरानी प्रभारी अनिल कुमार चौहान ने दर्ज कराया था,
इस मामले में आज एमपी एमएलए कोर्ट ने आजम खान को दोषी ठहराते हुए 2 साल की सजा और कुल ढाई हजार का जुर्माना लगाते हुए दंडित किया है, इस संबंध में अभियोजन अधिकारी अमरनाथ तिवारी ने बताया क्योंकि 389 सीआरपीसी में प्रावधान है यदि सजा 3 वर्ष तक की होती है तो अभियुक्त को जमानत पाने का अधिकार है अगर वह जमानत लेता है तो उसे जमानत दिया जाएगा क्योंकि 2 वर्ष की सजा है इसलिए इसमें जमानत दिया जाएगा अभी आजम खान न्यायालय में हैं पहले उन्हें दाखिल करेंगे जिसके बाद दाखिल करने के बाद उन्हें जमानत दिया जाएगा।
इस संबंध में संयुक्त निदेशक अभियोजन शिव प्रकाश पांडे ने बताया, मेरे साथ अमरनाथ तिवारी खड़े हैं जो एमपी एमएलए कोर्ट में अभियोजक है और हम लोगों की टीम ने यह प्रयास किया था इस मामले में अच्छा अभियोजक हो और आप द्वारा यह किया गया और सभी लोग इसमें शामिल रहे आज जो मैटर था इसमें मोहम्मद आजम खान को कनविक्शन हुआ है 125 जनप्रतिनिधि अधिनियम 2 साल और 1000 का जुर्माना और 505 1b आईपीसी में 2 साल और 1000 जुर्माना और 171 जी आईपीसी में केवल ₹500 जुर्माने का डंडा देश माननीय न्यायालय ने पारित किया है और एमपी एमएलए कोर्ट श्री शोभित बंसल द्वारा यह जजमेंट किया गया। यह वर्ष 2019 में सामान्य निर्वाचन चुनावी प्रचार के दौरान धमोरा में जो जनसभा इनके द्वारा 8/4/2019 की थी उसमें इन्होंने एक संवैधानिक संस्था डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट जो जिला निर्वाचन अधिकारी की भूमिका में होते हैं और मुख्यमंत्री के प्रति, हेट फुल स्पीच दिया था अपमानजनक शब्द कहे थे जिस में मुकदमा दर्ज हुआ था और विवेचना उपरांत कार्रवाई करते हुए दोनों पक्ष की बहस के बाद माननीय न्यायालय ने आज निर्णय सुनाया है। इसमें अंतिम 2 साल की सजा है।
मीडिया द्वारा पूछा गया सवाल की कोर्ट में एग्जैक्ट वर्ड क्या थे वह लफ्ज़ क्या थे इस पर अभियोजन अधिकारी अमरनाथ तिवारी ने बताया,, वर्ष 2019 लोकसभा चुनाव था उसमें मोहम्मद आजम खान प्रत्याशी थे और घटना दिनांक 8/4/2019 की है ग्राम धमोरा जो थाना शहजदनगर में आता है वहां पर जनसभा को संबोधित किया था उन्होंने कहा था कि मुख्यमंत्री कातिल है ऐसे अधिकारी चार आए हैं जो हमारी हत्या कराना चाहते हैं उर्दू गेट गिराया, निर्वाचन आयोग भी मैं पहले भी बोला था मेरे बोलने पर पाबंदी लगा दी और बहुत अनर्गल बातें इन्होंने कहीं उस पर जो वीडियो आलोकन टीम प्रभारी अनिल कुमार चौहान जी उन्होंने मुकदमा लिख आया था लिख आने के बाद ट्रायल हुआ ट्रायल जो अभियोजन के द्वारा 7 गवाह परीक्षित कराए गए जिसमें वादी मुकदमा अनिल कुमार चौहान थे pw1 के रूप में परीक्षित कराया गया pw2 चंद्रपाल सिंह थे योगेंद्र कुमार जो वीडियो ग्राफर था विवेचक थे इनको परीक्षित कराया गया बचाव पक्ष के द्वारा 11 गवाहों को परीक्षित कराया गया दोनों पक्षों को सुनने के बाद माननीय न्यायालय ने जजमेंट रिजर्व रखा था आज माननीय न्यायालय ने जजमेंट सुनाया ट्रायल जो विशेष मजिस्ट्रेट ट्रायल एमपी एमएलए कोर्ट श्री शोभित बंसल के न्यायालय में चल रहा था उनके द्वारा जजमेंट माननीय न्यायालय ने सुनाया है जिसमें अभियुक्त को गिल्टी होल्ड किया और धारा 171 जी ₹500 का जुर्माना लगाया और 505 1b 2 वर्ष की सजा 1000 का जुर्माना और 125 लोकप्रतिनिधी अधिनियम अपराध के लिए 2 वर्ष की सजा 1000 का जुर्माना कंसीडर किया है। टोटल 2 वर्ष की सजा ढाई हजार रुपए का जुर्माना हुआ है।
मीडिया द्वारा पूछा गया सवाल कि क्या इनकी बेल हो गई है इस पर अभियोजन अधिकारी ने बताया 389 सीआरपीसी में प्रधान है कि यदि सजा 3 वर्ष तक की होती है तो अभियुक्त को जमानत पाने का अधिकार है अगर वह जमानत देता है तो जमानत दिया जाएगा अपील दाखिल करने तक क्योंकि 2 वर्ष की सजा है तो इसमें उनको जमानत दिया जाएगा अभी वह न्यायालय में है अपील दाखिल करेंगे कस्टडी में है।