एयरपोर्ट पर अमेरिकी नागरिक के पास से प्रतिबंधित सैटेलाइट फोन बरामद

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देहरादून, 9 दिसंबर 2024: जॉलीग्रांट एयरपोर्ट पर चेकिंग के दौरान एक अमेरिकी नागरिक जॉशुआ इवान रिचर्डसन, जो ई-टूरिस्ट वीजा पर भारत आया था, के पास से प्रतिबंधित इरिडियम सैटेलाइट फोन बरामद हुआ।

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घटना का विवरण

  • बरामदगी का स्थान: जॉलीग्रांट एयरपोर्ट।
  • अधिकारियों की कार्रवाई:
    एयरपोर्ट पर तैनात CISF (केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल) ने चेकिंग के दौरान सैटेलाइट फोन की पहचान की।
    प्रारंभिक पूछताछ के बाद, सीआईएसएफ ने अमेरिकी नागरिक को पुलिस चौकी जॉलीग्रांट को सौंप दिया।

कानूनी धाराएं और अभियोग पंजीकरण

सीआईएसएफ की ओर से SI मधु यादव द्वारा दी गई तहरीर पर अमेरिकी नागरिक के खिलाफ निम्न कानूनों के तहत अभियोग पंजीकृत किया गया:

  1. भारतीय तार अधिनियम, 1885: धारा 4/20।
  2. भारतीय बेतार तार यांत्रिकी अधिनियम, 1933: धारा 3/6।

क्या है सैटेलाइट फोन पर प्रतिबंध?

सैटेलाइट फोन का उपयोग भारत में प्रतिबंधित है, क्योंकि इसका गलत इस्तेमाल देश की सुरक्षा के लिए खतरा पैदा कर सकता है।

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  • सैटेलाइट फोन के उपयोग के लिए विशेष अनुमति आवश्यक है।
  • बिना अनुमति के सैटेलाइट फोन रखने या उपयोग करने पर कानूनी कार्रवाई की जा सकती है।

जांच और पूछताछ जारी

उक्त अमेरिकी नागरिक से पुलिस और अन्य संबंधित एजेंसियां पूछताछ कर रही हैं।

  • पूछताछ का उद्देश्य:
    • सैटेलाइट फोन लाने का कारण।
    • फोन का उपयोग करने की मंशा।
    • कोई संदिग्ध गतिविधि या सुरक्षा उल्लंघन की संभावना।

अधिकारियों का बयान

CISF और पुलिस अधिकारियों ने स्पष्ट किया कि यह मामला सुरक्षा से संबंधित है और इसे गंभीरता से लिया जा रहा है।

सैटेलाइट फोन की बरामदगी जैसी घटनाएं राष्ट्रीय सुरक्षा के दृष्टिकोण से संवेदनशील हैं। पुलिस और सुरक्षा एजेंसियां इस मामले में हर पहलू की गहन जांच कर रही हैं।
कोतवाली डोईवाला और जॉलीग्रांट पुलिस चौकी की ओर से सतर्कता के साथ यह कार्रवाई सराहनीय कदम है, जो देश की सुरक्षा सुनिश्चित करने की प्रतिबद्धता को दर्शाती है।

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